राजस्थान अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

कक्षा 6 से 10 के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति प्रदान की जाती है । राजस्थान अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगो को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु की गयी है । आज के इस लेख में हम कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृति देखने वाले हैं । इसी के साथ कक्षा 9 – 10 के लिए भी अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना को देखेंगे ।

कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना :

जब भी राज्य सरकार कोई योजना लागू करती है, तब उसके लिए कुछ शर्तें भी जोड़ देती हैं । इन्हीं शर्तों को पात्रता के नियम या शर्तें कहा जाता है । इसलिए योजना के साथ उसकी शर्तें भी महत्वपूर्ण होती हैं । क्यों कि आप पात्रता की शर्तों या नियमों के अभाव में योजना से वंचित हो जाते है । सबसे पहले अपने जान लेते है योजना से जुडी पात्रता शर्तें ।

पात्रता :-

  • छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना/ होनी चाहिए।
  • छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
  • छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोंत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृति नही मिल रही हो।
  • छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
  • छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो |
  • छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो।

छात्रवर्ती की राशि :-

क्र. स.वर्गकक्षादर (कुल 10 माह हेतु)कुल राशि
1.छात्र6 – 875 /- प्रति माह750 /- (अधिकतम 10 माह के लिए)
2.छात्रा6 – 8125 /- प्रति माह1250 /- (अधिकतम 10 माह के लिए)

कक्षा 9 से 10 के लिए अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना :

कक्षा 9 से 10 भी छात्रवृति राज्य सरकार ही प्रदान करती है | परन्तु पात्रता की शर्तें कुछ बदल जाती है | इसी के साथ छात्रवृति की राशि में भी बढ़ोतरी हो जाती है | तो अभी अपने पात्रता की शर्तें देख लेते है |

पात्रता के लिए नियम :

  • छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  • छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
  • अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हो।
  • गत वर्ष अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो | अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृति हेतु पात्र नहीं होगा।
  • छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक की आय 2.50 लाख से अधिक ना हो।
क्र. स.वर्गकक्षापुस्तकें एवं एडहॉक
ग्राण्ट प्रति वर्ष एक मुश्त
दर (डे स्कॉलर)दर (हॉस्टलर)
1.छात्र / छात्रा9-10750 वार्षिक डे स्कॉलर /
1000 वार्षिक हॉस्टलर
225/- प्रति माह525/- प्रति माह
2.छात्र / छात्रा9-10750 वार्षिक डे स्कॉलर /
1000 वार्षिक हॉस्टलर
225/- प्रति माह525/- प्रति माह
Total 3000 (अधिकतम 10 माह के लिए)6250 (अधिकतम 10 माह के लिए)

दोस्तों, Raj Teacher पोर्टल मुख्य तौर पर राजकीय कार्मिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं | इसी के साथ राजस्थान में संचालित सभी राजकीय स्कीम भी शामिल की गयी हैं | राजकीय कार्यालयों में काम आने वाले प्रपत्र समय - समय पर उपलब्ध करवाएं जाते हैं |

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