Balika Vivah Uphar Yojana (Girl Gift Scheme) : All Guidelines :- शिक्षा विभाग (Education Department) में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (Employees) की पुत्रियों के विवाह के उपलक्ष में बालिका उपहार योजना (Balika Vivah Uphar Yojana) शुरू की गई है | जिसके तहत पुत्री के विवाह पर ₹11000 /- उपहार राशि स्वरूप भेंट किए जाते हैं |
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इस योजना (Balika Vivah Uphar Yojana) में आवेदन करने हेतु शिक्षा विभाग के कार्मिक को अपना आवेदन पत्र (Application form) कार्यालय अध्यक्ष (प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य) से प्रमाणित करवाने के पश्चात श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (DEEO) अथवा श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के माध्यम से अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग, निदेशालय बीकानेर (Beneficiary Fund, Department of Secondary Education, Directorate Bikaner) को प्रेषित करना होता है |
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हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अंतर्गत शिक्षा विभाग के राज्य सेवा में कार्यरत समस्त श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पुत्री के विवाह के उपलक्ष में उपहार स्वरूप ₹11000 /- की राशि प्रत्येक आवेदन कर्ता को प्रदान करता है | आवेदन पत्र पूर्ण करते समय कार्मिक एवं अग्रेषण अधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रुप से ध्यान रखें | इसके पश्चात ही आगामी प्रक्रिया पूर्ण करें |
विशेष :-
- योजना का लाभ 2018-19 से हितकारी निधी के नियमित अंशदान दाता (Contributor) कर्मचारी को ही दे होगा |
- योजना का लाभ संपूर्ण सेवाकाल (Full service time) में केवल एक बार ही दे होगा |
- निर्धारित प्रपत्र संलग्न करते हुए सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक (essential) रूप से की जाए |
- योजना का लाभ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 500 लोगों (500 Employees) को ही देय होगा |
- बालिका के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर (RBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 12th के प्रमाण पत्र की प्रति अथवा आयु का उल्लेख किया गया हो प्रमाण – पत्र (Certificate) संलग्न करना आवश्यक होगा |
- 18 वर्ष से कम आयु होने पर योजना (scheme) का लाभ नहीं होगा अर्थात बाल विवाह (Infant Marriage) नहीं होना चाहिए |
- विवाह की निर्धारित तिथि के 2 माह के अंतर्गत (Within) ही आवेदन किया जाएगा |
- आवेदन पत्र में उल्लेखित सम्पूर्ण सुचना का सही – सही इंद्राज करने के पश्चात ही आवेदन पत्र करवाना होगा |
- योजना राशि का वितरण कर्मचारी के बैंक खाते (Bank Account) के जरिए किया जाएगा अर्थात किसी प्रकार का नगद लाभ (Case Benefit) देय नहीं होगा |