Double Work Allowance Rule : The Benefits Of Doing Double Work : राज्य सरकार एक सरकारी कर्मचारी को अस्थाई तौर पर अन्यथा कार्यवाहक रूप में एक समय में दो स्वतंत्र पदों पर कार्य करने हेतु भी नियुक्त (Appoint) कर सकती है |
To read this post in English, click on the following link – Click Here
इस प्रकार के मामलो में उस कर्मचारी (Employee) का वेतन (Salary) निम्न प्रकार से शासित किया जायेगा :-
- कर्मचारी के द्वारा धारित पद (Post) के अधीनस्थ पद होने की अवस्था में कोई भी लाभ (Benefit) देय नहीं होगा |
- यदि पद समकक्ष या निम्न है (लेकिन अधीनस्थ पद नहीं होने की अवस्था में), तब 30 दिवस से 60 दिवस तक कार्यवाहक भत्ता (Caretaker allowance) परिकल्पित वेतन का 1.5 % होता है | यदि 60 दिवस (Days) से अधिक तक ऐसा होता है तब कार्यवाहक भत्ता परिकल्पित वेतन का 3 % देय होता है |
- परिकल्पित वेतन (Presumptive salary) : चालु बैंड पे में मूल वेतन व ग्रेड पे (Grade Pay) के योग से है |
- उच्चतर पद होने की अवस्था में यदि सरकारी कर्मचारी (Government employee) उच्चतर पद धारित करने की योग्यता (Eligible) रखता है अन्यथा नियमित (Regular) पदोन्नति / आकस्मिक पदोन्नति (Exaltation) में वरिष्ठता रखता है तब वह उच्चतर पद का वेतन प्राप्त करेगा | अन्यथा 30 दिवस से 60 दिवस तक परिकल्पित वेतन का 1.5 % तथा 60 दिवस से अधिक होने पर परिकल्पित वेतन का 3 % प्राप्त करेगा |
- उच्चतर पद धारित करता है लेकिन उपर्युक्त शर्ते पूर्ण नहीं करता है तब 30 दिवस से अधिक के कार्य के लिए उस कर्मचारी को अपने वेतन का अधिकतम 1.5 % वेतन प्रदान किया जायेगा | कुल 6 माह (Six Month) की अवधि से अधिक के लिए कार्यभार भत्ता (Work allowance) स्वीकृत नहीं किया जायेगा | कार्यभार भत्ता की अवधि की गणना करने के लिए पूर्व व पश्चात के सार्वजनिक अवकाश भी शामिल किये जायेंगे | इस भत्ते को नियुक्ति अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा | (परिशिष्ट ix-ii), (एफ1(5)वित्त नियम/ 96दिनांक12.09.2008)
Also Read post :
- Object Head Detail : Government Of Rajasthan
- Youth and Eco Club: House Based Youth and Eco Club Guidelines 2019-2020
नवीन पद के प्रभावी होने की दिनांक :-
नवीन सर्जित पद उस दिवस से प्रभावी होता है, जिस दिवस से वह पूर्णकालिक आधार पर भरा जाता है | ऐसा नवीन सर्जित पद यदि प्रारंभ में पूर्णकालिक तौर पर भरा गया है तब उस पद के कार्यो के लिए किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा | (नियम 50 व नियम 35)
औपचारिक आदेश की आवश्यकता :-
जब भी किसी शासकीय सेवक (Government servant) को अपने कार्य के अलावा दूसरे उच्च रिक्त पद (Vacant post) पर कार्य करने का निर्देश दिया जाता है तो इस बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में औपचारिक आदेश (Order) जारी किया जाता है |
राजस्थान सिविल सेवा नियम :-
राज्य सेवा में अतिरिक्त कार्य हेतु नियम 35 तथा नियम 50 को लागु किया गया है | इनके आधार पर दोहरा कार्य भत्ता (Double Work Allowance) स्वीकृत किया जाता है |