हैलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पोर्टल पर स्वागत हैं | जैसा की आप जानते हैं कि हमारी टीम हमेशा ही आपके लिए महत्त्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आती हैं | इसी कड़ी में आज आपके लिए हम राजस्थान में 01.01.2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए GPF – 2004 के बारे में चर्चा करेंगे |(General Provident Fund – 2004)
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले के कार्मिको को GPF सामान्य प्रावधायी निधि का लाभ दिया जाता हैं | लेकिन 01.01.2004 के बाद वाले कार्मिको को नवीन अंशदायी पेंशन देय हैं |जिसके अंदर उन्हें कुछ भी नहीं देकर केवल मात्र गुमराह किया जाता हैं |
अभी इस बार Covid – 19 के कारण कार्मिको को बोनस की राशि भी नगद नहीं देकर GPF में समायोजित किया जाना हैं | इस कारण से के बाद वाले कार्मिको के भी GPF – 2004 के नाम से सामान्य प्रावधायी निधि के खाते खोले जायेंगे | जिसके अंदर आपके बोनस की कुल 75 % राशि जमा की जाएगी |
यदि सभी साथी मिलकर विरोध करे, तो शायद यह पुरानी पेंशन योजना की तरफ बढ़ने का एक प्रयास भी हो सकता हैं |
दोस्तों आज हम इसी GPF – 2004 के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओ पर चर्चा करने वाले हैं |
GPF – 2004 सामान्य प्रावधायी निधि – 2004 :-
सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11(1)(ii) के अनुसार दिनांक के बाद नियुक्त कार्मिको के लिए निम्न नए उपबंध किये गए हैं | इसके अनुसार सभी नवीन कार्मिकों के लिए एक नवीन योजना शुरू की गयी हैं | नवीन योजना को GPF – 2004 के नाम से जाना जाएगा | इसके लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है –
* राज्य सेवा के सभी कार्मिको को पहले से ही SIPF पोर्टल पर एक यूनिक ID जारी की जाती रही हैं | जिसको “Employee ID” के नाम से जाना जाता हैं | नवीन कार्मिक के कार्यग्रहण करने के बाद सम्बंधित DDO द्वारा वांछित सूचनाएं SIPF पोर्टल पर अधतन करने पर सिस्टम जनरेटेड ID आवंटित हो जाती हैं |
* बोनस की राशि के बिल पे – मैनेजर के माध्यम से प्रस्तुत करते ही बोनस राशि का 75 % कोष कार्यालय द्वारा SIPF पोर्टल (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) को स्थानांरित कर दिया जायेगा |
* इस योजना हेतु एक नया बजट मद आवंटित किया जायेगा | जो इस प्रकार से रहेगा –
8009 – राज्य भविष्य निधि
01 – सिविल
101 – सामान्य भविष्य निधि
(03) – GPF – 2004
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* राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लोयी ID के आधार पर कार्मिक के GPF खाते में राशि स्थानांतरित की जाएगी | GPF खाता प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर SIPF पोर्टल पर GPF – 2004 योजना के लिए खाता संख्या जारी की जाएगी |
* यह खाता कर्मचारी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले सभी ट्रांसजेक्शन के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा |
* इस खाते के लिए नॉमिनी का नाम राजस्थान सिंगल साइन ऑन द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए दर्ज किया जायेगा |
* इस योजना के अंतर्गत आने वाले खातों पर राजस्थान राज्य के सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के वो नियम लागु नहीं होंगे | जिनमे GPF के लिए अनिवार्य कटौती का उल्लेख किया गया हैं | यानि सीधे – सीधे शब्दों में बात करू, तो इस खाते में आपके वेतन से नियमित कटौती का प्रबंध नहीं किया गया हैं |
* कार्मिक अपने DDO के माध्यम से एडवाइस देकर इस योजना में ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं | जो अपनी इच्छानुसार होगी, अधिकतम जमा वार्षिक परिलब्धियों तक हो सकती हैं |
* इस योजना में किये गए जमा को आयकर टैक्स में छूट दी जाएगी | यानि आपको टैक्स से बचने के लिए LIC की जरूरत नहीं होगी, आप आवश्यकता के अनुसार इस खाते में राशि जमा करवा सकते हैं |
* पेपरलेस व्यवस्था के तहत इस योजना का संचालन किया जाएगा |
* खातेदार को ऑनलाइन लेजर देखने, पार्शियल भुगतान प्राप्त करने तथा अंतिम भुगतान प्राप्त करने की सुविधा होगी |
* उक्त खाते में जमा पर ब्याज की गणना GPF नियमों के आधार पर की जाएगी | यानि समय – समय पर सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज देय होगा |
Download GPF – 2004 (General Provident Fund – 2004) Office Order- Click Here
Mujhe gpf 2004 ka account number nahi pata hai kese pata Karu mene sipf ke new porta par koshish ki thi par nahi mila kripya karke batave
ji sir iske liye aapko hum ppt link provide karwa denge aaj sham tak
Cpf wala da arrear gpf2004 ki ledger me padate nahi ho raha h kya kare