माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में इस योजना की घोषणा की गयी थी | राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना इसका उद्देशय था | इसके साथ स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार करना भी शामिल था । मुख्यमंत्री महोदया स्वयं एक महिला थे | इससे उनका ध्यान बालिकाओं पर विशेष रूप में था | राज्य का गिरता हुआ लिंगानुपात भी चिंता का विषय हैं | Rajshree Yojana. अतः बालिकाओं को समाज में स्थान देने के उद्देशय से 01 जून 2016 या बाद में जन्म लेने वाली बालिकाएं पात्र होंगी। योजना के तहत बालिका को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती हैं |
जान लेते हैं योजना (Rajshree Yojana) के महत्वपूर्ण बिंदु :-
- प्रसव राजकीय अस्पताल में होना चाहिए | सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में भी योजना का लाभ देय होगा |
- अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 रू. की राशि बैंक खाते में देय होगी । यह योजना की प्रथम क़िस्त हैं |
- जब बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर 2,500 रू. की राशि देय होगी । जो योजना की दूसरी क़िस्त हैं |
- प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका को 4,000 रू. की राशि दी जाएंगी । जो योजना की तीसरी क़िस्त हैं | तीसरी क़िस्त प्राप्त करने की एक शर्त रहती हैं | बालिका का प्रवेश राजकीय विद्यालय में होना चाहिए |
- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका को पुनः 5,000 रू. की राशि प्रदान की जाती है । यह योजना की चौथी क़िस्त है | आवश्यक शर्त यहाँ भी रहती हैं | बालिका का प्रवेश राजकीय विद्यालय में होना चाहिए |
- 10 वी कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका को पुनः 11,000 रू. देय होंगे । यह योजना की पाँचवी क़िस्त है | आवश्यक शर्त यहाँ भी रहती हैं | बालिका का प्रवेश राजकीय विद्यालय में होना चाहिए |
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25,000 देय होते हैं | शर्त यहाँ भी इतनी ही रहती हैं | बालिका की 12 वी कक्षा राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए |
- समस्त लाभ राजकीय विधालय के अधीन ही देय हैं |
- दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए | ऐसा हैं तो बालिका योजना के लिए पात्र नहीं होगी |
- योजना की तीसरी क़िस्त के लिए मातृ शिशु कार्ड की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होती हैं |
- अभिभावक द्वारा संतान हेतु स्व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होता हैं | जो संतान की संख्या दो से अधिक नहीं हैं | इस आशय से सम्बंधित हो |
- प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी | यह कार्य ऑनलाइन किया जायेगा | इसके पश्चात तीसरी क़िस्त की राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएंगी |
- कक्षा 6 में प्रवेश की शर्ते भी यथावत ही रहेंगी | पाँचवी तथा छठी क़िस्त में भी शर्ते समान रहेंगी |
मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Rajshree Yojana) के उद्धेश्य :-
- राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना |
- बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना ।
- बालिकाओं के लालन-पालन में लिंग-भेद को रोकना |
- शिक्षण व स्वास्थ्य देखभाल में लिंग-भेद को रोकना |
- बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव को बढावा देते हुए मातृ-मृत्यु दर को कम करना ।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में को कम करना |
- घटते हुए बाल लिंगानुपात में सुधार करना ।
- बालिकाओ का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान करना ।
राजश्री योजना (Rajshree Yojana) के लाभ :-
कुल छः किस्तों में पचास हजार रुपए बालिका को प्रदान किये जाएँगे | ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए नीचे चार्ट दिया है –
- बालिका जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
- बालिका जिनके माता – पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो।
- यदि लाभार्थी के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार या भामाशाह कार्ड नही है | तब प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर दिया जाएगा | दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी ।
- योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं को देय है । प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है | जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है | बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राज्य के बाहर की प्रसूता को योजना के परिलाभ देय नही होगें।
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा।
- तीसरी एवं बाद की किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा | प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा | जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं हो । माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है | जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो | ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम की जायेगी | ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है | वह योजना लाभ की पात्र होंगी।
- तीसरी एवं बाद की किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक होगा।
- प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।
- द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र /अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
- योजना के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा।
- प्रथम व द्वितीय किश्त के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।
Rajshree Yojana आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- आवासीय प्रमाण
- एक महिला बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाता विवरण
योजना के लिए आवश्यक आवेदन प्रारूप की pdf सलंग्न की जा रही है –
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राजश्री योजना दिशा – निर्देश | Click Here |
आवेदन पत्र का प्रारूप | Click Here |
अभिभावक द्वारा स्व – घोषणा का प्रारूप | Click Here |
शाला प्रधान या प्रभारी का सत्यापन प्रारूप | Click Here |
Ruhi