SIPF premium rates and related some important rules : State Insurance and Provident Fund इसकी मुख्य तौर पर स्थापना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी | यह स्कीम 1 जनवरी 1954 से कार्य क्षेत्र में आयी | तब से लेकर कुछ संशोधन के साथ दिनांक 1 अप्रैल 1998 से योजना को पुनः लागू किया गया |
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दोस्तों मुख्य तौर पर देखा जाए तो इस योजना का रिटर्न सबसे अधिक रहता है | ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण बिचौलियों का अभाव है | आप की कटौती की राशि सीधे सरकार के पास जाती है | जिससे क्रियान्वयन का खर्च घट जाता है |
कौन–कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे :-
- राजस्थान सेवा नियमों के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जो स्थाई या अस्थाई रूप से जिला परिषद, पंचायत समिति या संगठन के द्वारा किसी पद पर नियुक्त किया जाता है | इस योजना के लिए पात्र होगा |
- दिनांक 20 जनवरी 2006 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी अपनी नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे |
- राजस्थान केडर में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं |
योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :-
- दिनांक 10.05.2004 के आदेश के अनुसार ब्याज की दर 9.5% से घटाकर 8.5% कर दी गई है |
- बीमा नियम 1998 के नियम 22 के उपनियम 1 के पैरा 1 व 2 के अनुसार प्राप्त अधिक प्रीमियम के मामले में भुगतान में विलंब होने पर दिनांक 31.03.2002 तक 12 % की दर से भुगतान किया जायेगा | इसके पश्चात दिनांक 01.04.2002 से 9.5 % की दर से भुगतान किया जायेगा | इसके पश्चात दिनांक 10.05.2004 से 8.5 % की दर से गणना कर भुगतान किया जायेगा |
- राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम संख्या – 11 के उपनियम (1) के भाग (1) के अनुसार प्रीमियम की दरें निश्चित समयांतराल से पुनरीक्षित की जाती हैं |
- दिनांक 14.03.2020 के एक आदेश के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी दरें कुछ इस प्रकार से होगी |
SIPF premium rates : –
March 2020 से लागु :
Pay Matrix level | Monthly Premium | One Step Up | Two Step Up |
Upto 22000 /- | 800 /- | 1200 /- | 2200 /- |
22001 /- to 28500 /- | 1200 /- | 2200 /- | 3000 /- |
28501 /- to 46500 /- | 2200 /- | 3000 /- | 5000 /- |
46501 /- to 72000 /- | 3000 /- | 5000 /- | 7000 /- |
Above 72000 /- | 5000 /- | 7000 /- | – |
Maximum | 7000 /- | – | – |
- नियम 11 के उपनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित वेतन खण्ड की दर से आगे आने वाले दो खण्डो में उल्लेखित प्रीमियम का चुनाव अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं |
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में मार्च देय अप्रैल वेतन से इस कटौती के बदलाव अथवा शुरू करने का विकल्प दिया गया हैं |
- नियम 13 के अनुसार एक बार चयन किये गए विकल्प से नीचे की कटौती का विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं दिया गया हैं |
- नियम 39 के उपनियम (2) के आधार पर सेवानिवृति के मामले में सेवानिवृति के पश्चात आने वाली 31 मार्च तक योजना को चालू रखा जा सकता हैं |
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योजना से लिए जाने वाले ऋण पर प्रभावी ब्याजदरें :-
Year | Rate of Interest |
UPTO 18.09.1985 | 6.0 % |
19.09.1985 | 10 % |
01.04.1998 | 12 % |
01.04.2002 | 9.5 % |
10.05.2004 | 8.5 % |
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