Youth and Eco Club: House Based Youth and Eco Club Guidelines 2019-20

यूथ एंड इको क्लब: हाउस बेस्ड यूथ एंड इको क्लब दिशानिर्देश 2019-20 (Youth and Eco Club: House Based Youth and Eco Club Guidelines 2019-20) :

प्रस्तावना :-

यूथ एवं ईको क्लब –

(1) यूथ क्लब (Youth Club) के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान (Self respect) एवं आत्मविश्वास (Self-confidence) विकसित करने तथा तनाव (Tension), भय (dread) एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन (Flexibility) विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जायेगी।
(2) ईको क्लब (Eco Club) के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण (Environment) गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स (Project) पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब (Eco Club) की स्थापना की जायेगी।

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लेख जो आपकी मदद कर सकते हैं :-

‘यूथ एवं ईको क्लब‘ के गठन की प्रक्रिया :-

  1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब (Youth and Eco Club) के तहत प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) की कक्षाओं के विद्यार्थियों (Student) के लिये पांच सदन (House) गठित किये जायेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) के विद्यार्थियों (Student) के लिये इसी नाम से पांच सदन (House) गठित किये जायेंगे ।
  2. विद्यालय संस्था प्रधान (Principal or Head master) ‘यूथ एवं इको क्लब’ के प्रभारी अधिकारी (Incharge Officer) होंगे ।
  3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक (Guide) एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में House व्यवस्था के तहत ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान (Incharge Officer) की होगी ।
  4. प्रारम्भिक शिक्षा (Class 1 to 8) के विद्यार्थियों के लिये ‘यूथ एवं इको क्लब’ के तहत पांच सदन (House) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे ।
  5. माध्यमिक शिक्षा (Class 9 to 12) के लिये ‘यूथ एवं इको क्लब’ के तहत पांच सदन (House) बनाये जायेंगे | इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे ।
  6. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को सदन (House) का प्रभार (Charge) दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों (Teacher) की संख्या सदन (House) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों (Houses) के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक (Incharge Teacher) बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (House) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (House) का प्रभारी शिक्षक (Incharge Teacher) नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (House) का प्रभार दिया जायेगा ।
  7. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों (Five Part) में विभाजित (Devide) कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी (Student) को एक सदन (House) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary education) की कक्षाओं के पांचों सदनों (House) में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों (Student) का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) की कक्षाओं के लिये पांच सदन (House) बनाये जायेंगे।
  8. इस प्रकार ‘प्रारम्भिक शिक्षा’ के विद्यालयों (School) में ‘यूथ एवं इको क्लब’ के तहत पांच सदन (House) कार्य करेंगे एवं ‘माध्यमिक शिक्षा’ के विद्यालयों (School) में ‘यूथ एवं इको क्लब’ के तहत उन्ही नाम से पांच सदन (House) कार्य करेंगे।
  9. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (House) का सदस्य बनेगा, विद्यालय की अन्तिम कक्षा (Last Class) तक उसी सदन (House) का सदस्य (Member) रहेगा।
  10. प्रत्येक सदन (House) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/ शिक्षकों (Incharge Teacher) द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (House) में सभी विद्यार्थियों (Students) का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ (Senior) एवं कनिष्ठ (Junior) जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है। सदन (House) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों (Students) का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर (Occasion) प्रदान किया जायेगा।
  11. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (House) में विद्यार्थियों (Students) को प्रवेश मिला है, उस सदन (House) के नाम के अनुरूप विषय (Subject) पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन (Letter Writing), पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल (Geography), इतिहास(History), अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान (Political Science) तथा विज्ञान (Science) संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र (Chemistry), गणित तथा खगोल विज्ञानं (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (House) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय (Subject) एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों (Student) से करवायें।
  12. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (House) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (House) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र-पत्रिकाओं (Journals) इत्यादि स्त्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन (House) के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों (Subject) से सम्बद्ध कर सकेंगे।
  13. प्रत्येक सदन (House) में ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। यह गतिविधियां प्रभारी शिक्षक / शिक्षकों (Incharge Teacher) के निर्देशन में संचालित की जायेगी।
  14. समस्त विद्यार्थियों (Student) को ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित (Encouraged) किया जायेगा।
  15. समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) के विद्यार्थियों (Student) के पांचों सदन (House) के मध्य ‘यूथ एवं इको क्लब’ की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित (Encouraged) करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) के विद्यार्थियों के पांचों सदनों (House) के मध्य आयोजित की जायेंगी।
  16. ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कलैण्डर अनुसार उत्सव के लिये निर्धारित दिवसों एवं विद्यालय समय (School Time) पश्चात् तथा अवकाशों (Holidays) के दौरान किया जायेगा।
  17. ‘यूथ एवं इको क्लब’ की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों (Student) से बाल सभा (Wool Gathering) के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।
  18. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (House) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी (Student) को सदन (House) के नाम से भी पहचाना जाये।
  19. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (House) का रजिस्टर (Register) संधारित किया जायेगा। रजिस्टर (Register) के मुख्य पृष्ठ (Main Page) पर ‘यूथ एवं ईको क्लब’ तथा सदन (House) का नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन (House) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा (Name and Class) अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी (Student) की रूचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक (Date) तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी (Nodal Officer) व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। रजिस्टर (Register) में गतिविधि में व्यय राशि (Expend amount) का विवरण संधारित किया जायेगा।
  20. विद्यालय अवलोकन (School Observation) के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को समस्त यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर (Signature) प्राप्त किये जायेंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए स्क्रोल करते हुए पेज के आखिर में जावें |

Note :-

संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के मुख्यद्वार (Main Door) पर 4 फीट 2.5 फीट (4*2.5) का स्थायी बोर्ड (Permanent Board) लगाया जायेगा। बोर्ड पर हल्का हरा रंग किया जाकर पीले रंग से यूथ एवं ईको क्लबसमग्र शिक्षा राजस्थान अंकित किया जायेगा।

 गतिविधियाँ :-

यूथ क्लब गतिविधियाँ :-

यूथ क्लब गतिविधियों (Youth Club Activity) में समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद-विवाद (Debate), संगीत, कला (Art) एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ (Cultural activities) एवं रीडिंग गतिविधियाँ इत्यादि शामिल है।

ईको क्लब गतिविधियाँ :-

ईको क्लब (Eco Club) गतिविधियों में पर्यावरण (Environment), जैवविविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति बच्चों (Students) में जागरूकता (Awareness) लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । प्रदर्शनी (Exhibition), पेंटिंग (Painting), लेखन (Writing), वृक्षारोपण (Plantation), पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल-चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक (Teacher), डॉक्टर (Doctor), कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन किया जायेगा ।
सभी बच्चों के स्वास्थ्य (Health) की जाँच में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत सभी बच्चों की लम्बाई (Height), वजन (Weight) एवं शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर (Student Attendance Register) में संधारित किया जायेगा । विद्यालय (School) में आयोजित सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
प्रत्येक माह (Month) के अंतिम दिवस (Last Day) को विद्यालय में “स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । जिसमें विद्यालय परिसर (School Campus) एवं कक्षा-कक्षों (Class-Room) की साफ-सफाई, ठोस कचरा निस्तारण (Solid waste disposal), जल-निकास एवं पानी की टंकियों की साफ-सफाई, सामूहिक रूप से शिक्षकों (Teachers) के निर्देशन में की जायेगी ।
सप्ताह (Week) में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता (Physical Hygiene) जैसे कि- नाखून, स्नान, सिर के बालों, दाँतों, Uniform, जूते-मोजों इत्यादि की साफ-सफाई की जाँच की जायेगी एवं बच्चों (Student) को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक (conscious) किया जायेगा ।
जल संरक्षण (Water Conservation) से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाकर अपने आस-पास के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक (Aware) किया जायेगा। जल संरक्षण के प्रति आयोजित होने वाले “जल शक्ति अभियान अन्तर्गत सभी विद्यालयों (School) के ईको क्लब (Eco Club) द्वारा जल संरक्षण के प्रचार-प्रसार के आयोजन किये जायेंगे।

वित्तीय प्रावधान :-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (Budget) 2019-20 में ‘यूथ एवं ईको क्लब’ (Youth and Eco Club) की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए डाइस डाटा (DISE Data) 2017-18 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) के 52,539 विद्यालयों (School) के लिए राशि रूपये 4636.35 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) 14102 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 3525.50 लाख का प्रावधान (Provision) किया गया है।

प्रति विद्यालय (School) वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :- ‘Youth and Eco Club’ समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) एवं बजट 2019-20 में ‘यूथ एवं ईको क्लब’ (Youth and Eco Club) की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए DISE Data 2017-18 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) के 52,539 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 4636.35 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा 14102 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 3525.50 लाख का प्रावधान (Provision) किया गया है। प्रति विद्यालय (Every School) वित्तीय प्रावधान (Provision) निम्नानुसार है:-

विद्यालय गतिविधि :

प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान (राशि रूपये में)
-प्राथमिक विद्यालय (Primary School) 5000/-₹
-उच्च प्राथमिक विद्यालय (Uper Primary School) 15000/-₹
-माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (Secondary and Senior Secondary) 25000/-₹

वित्तीय व्यय हेतु निर्देश :-

  1. विद्यालय (School) को ‘यूथ एवं ईको क्लब’ राशि का उपयोग ‘यूथ एवं ईको क्लब’ (Youth and Eco Club) की गतिविधियों (Activity) के आयोजन में करना है।
  2. विद्यालय (School), सीआरसी (CRC) एवं लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियों (Physical Activities), योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला (Art) संबंधी गतिविधियाँ एवं Reading गतिविधियों के आयोजन में इस राशि का उपयोग (Use) किया जायेगा।
    ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की गतिविधियों के दौरान बच्चों (Student) के लिए स्वल्पाहार, यात्रा किराया (travel fare) एवं समस्त आवर्ती खर्चा हेतु इस राशि का उपयोग किया जायेगा।
  3. ‘यूथ एवं ईको क्लब’ गतिविधियों (Activities) में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये।
  4. ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की राशि का उपयोग (Use) अन्य किसी कार्य (Other Work) में नहीं किया जायेगा।
  5. ‘यूथ एवं ईको क्लब’ की प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ बही (Case Book) में किया जावे एवं बिल वाउचर (Voucher) संधारित किये जायेंगे।
  6. गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये गये बजट (Budget) का सत्र 2019-20 में उपयोग किया जाकर निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
  7. राशि का उपयोग (Use) वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

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दोस्तों, Raj Teacher पोर्टल मुख्य तौर पर राजकीय कार्मिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं | इसी के साथ राजस्थान में संचालित सभी राजकीय स्कीम भी शामिल की गयी हैं | राजकीय कार्यालयों में काम आने वाले प्रपत्र समय - समय पर उपलब्ध करवाएं जाते हैं |

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