कक्षा 6 से 10 के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति प्रदान की जाती है । राजस्थान अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य में अनुसूचित जाति के लोगो को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु की गयी है । आज के इस लेख में हम कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृति देखने वाले हैं । इसी के साथ कक्षा 9 – 10 के लिए भी अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना को देखेंगे ।
कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना :
जब भी राज्य सरकार कोई योजना लागू करती है, तब उसके लिए कुछ शर्तें भी जोड़ देती हैं । इन्हीं शर्तों को पात्रता के नियम या शर्तें कहा जाता है । इसलिए योजना के साथ उसकी शर्तें भी महत्वपूर्ण होती हैं । क्यों कि आप पात्रता की शर्तों या नियमों के अभाव में योजना से वंचित हो जाते है । सबसे पहले अपने जान लेते है योजना से जुडी पात्रता शर्तें ।
पात्रता :-
- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति का होना/ होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
- छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोंत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृति नही मिल रही हो।
- छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो |
- छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो।
छात्रवर्ती की राशि :-
क्र. स. | वर्ग | कक्षा | दर (कुल 10 माह हेतु) | कुल राशि |
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1. | छात्र | 6 – 8 | 75 /- प्रति माह | 750 /- (अधिकतम 10 माह के लिए) |
2. | छात्रा | 6 – 8 | 125 /- प्रति माह | 1250 /- (अधिकतम 10 माह के लिए) |
कक्षा 9 से 10 के लिए अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवर्ति योजना :
कक्षा 9 से 10 भी छात्रवृति राज्य सरकार ही प्रदान करती है | परन्तु पात्रता की शर्तें कुछ बदल जाती है | इसी के साथ छात्रवृति की राशि में भी बढ़ोतरी हो जाती है | तो अभी अपने पात्रता की शर्तें देख लेते है |
पात्रता के लिए नियम :
- छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना चाहिए।
- छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
- अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- गत वर्ष अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो | अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृति हेतु पात्र नहीं होगा।
- छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक की आय 2.50 लाख से अधिक ना हो।
क्र. स. | वर्ग | कक्षा | पुस्तकें एवं एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष एक मुश्त | दर (डे स्कॉलर) | दर (हॉस्टलर) |
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1. | छात्र / छात्रा | 9-10 | 750 वार्षिक डे स्कॉलर / 1000 वार्षिक हॉस्टलर | 225/- प्रति माह | 525/- प्रति माह |
2. | छात्र / छात्रा | 9-10 | 750 वार्षिक डे स्कॉलर / 1000 वार्षिक हॉस्टलर | 225/- प्रति माह | 525/- प्रति माह |
Total | 3000 (अधिकतम 10 माह के लिए) | 6250 (अधिकतम 10 माह के लिए) |