यह योजना (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना) राजस्थान राज्य के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से लागू की गई है । जो दिनांक एक मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए है ।
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योजना के दायरे में सभी राज्य कर्मचारी एवं विभिन्न स्वायतशासी संस्थाओं के कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर है, शामिल किए गए है । विभिन्न प्रकार की दुर्घटना एवं क्षति को कवर करने के राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यह जारी किया जाता है । पहले यह केवल एक निश्चित बीमाधान को कवर करती थी ।
वर्तमान परिदृश्य में जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं कार्मिकों की मांगों के आधार पर इसमें निम्न स्लेब शामिल की गई है –
श्रेणी | बीमाधन | कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती |
---|---|---|
1. | 10 लाख | 700/- |
2. | 20 लाख | 1400/- |
3. | 30 लाख | 2100/- |
पॉलिसी के अंतर्गत शामिल कार्मिक :
- दिनांक 30.04.2024 एवं इससे पहले नियुक्त सभी कार्मिक 01.05.2024 से कवर रहेंगे । बशर्ते उन सभी का प्रीमियम 31.05.2024 तक जमा हो जाये ।
- 01.05.2024 एवं इसके बाद नियुक्त सभी कार्मिक प्रीमियम कटौती या जमा के दिन से कवर किए जाएंगे । ऐसे कार्मिकों का प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस के आधार पर जमा किया जाना है ।
- यदि ऐसे कार्मिक कटौती नहीं करना चाहे, तब उन्हें इस वर्ष में “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” के अनुसार लाभ विभाग से देय होंगे ।
- पुलिस विभाग के कार्मिक एवं अधिकारी इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे, क्यों कि उनके लिए अलग से GPA (पुलिसकर्मी) योजना चलाई जा रही है ।
- योजना के अंतर्गत बजट हेड 8011-00-107-01-00 रहेगा ।
योजना (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना) के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु :
कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्न प्रकार से है –
- राज्य में 30.04.2024 तक कार्यरत सभी कार्मिकों की कटौती सुनिश्चित करनी है । कटौती की राशि दिनांक 31.05.2024 तक बजट हेड 8011-00-107-01-00 में जमा होनी आवश्यक है ।
- जो कार्मिक ऑफलाइन सैलरी लेते है उनके लिए बजट हेड 8011-00-107-01-00 में ई ग्रास के माध्यम से चालान बनाकर बीमा की राशि अनिवार्य रूप से जमा करवाना डीडीओ सुनिश्चित करें ।
- यदि किसी कारणवश सैलरी नहीं बन रही है तब बजट हेड 8011-00-107-01-00 में ई ग्रास के माध्यम से चालान बनाकर बीमा की राशि अनिवार्य रूप से जमा करवाना डीडीओ सुनिश्चित करें ।
- यदि कार्मिक अपने नॉमिनी या कटौती में परिवर्तन करना चाहता है, तब उसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
- कार्मिक यदि कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, तब पिछले वर्ष की गई कटौती के आधार पर डीडीओ कटौती सुनिश्चित करेगा ।
- पॉलिसी 01.05.2024 से शुरू होनी है । अतः जो कार्मिक 30.04.2024 को सेवानिवृत हो रहे है । उनकी कटौती नहीं की जाये ।
- यदि नियुक्ति 30.04.2024 के बाद की है । तब –
प्रीमियम * 30.04.2025 तक शेष दिन / 365
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का विभागीय आदेश डाउनलोड करे ।
SIPF की आधिकारिक वेबसाईट पर जाने के लिए आप क्लिक करें ।
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