समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2024-25 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश

यह योजना (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना) राजस्थान राज्य के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से लागू की गई है । जो दिनांक एक मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए है ।

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योजना के दायरे में सभी राज्य कर्मचारी एवं विभिन्न स्वायतशासी संस्थाओं के कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर है, शामिल किए गए है । विभिन्न प्रकार की दुर्घटना एवं क्षति को कवर करने के राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यह जारी किया जाता है । पहले यह केवल एक निश्चित बीमाधान को कवर करती थी ।

वर्तमान परिदृश्य में जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं कार्मिकों की मांगों के आधार पर इसमें निम्न स्लेब शामिल की गई है –

श्रेणीबीमाधनकार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती
1.10 लाख700/-
2.20 लाख1400/-
3.30 लाख2100/-

पॉलिसी के अंतर्गत शामिल कार्मिक :

  • दिनांक 30.04.2024 एवं इससे पहले नियुक्त सभी कार्मिक 01.05.2024 से कवर रहेंगे । बशर्ते उन सभी का प्रीमियम 31.05.2024 तक जमा हो जाये ।
  • 01.05.2024 एवं इसके बाद नियुक्त सभी कार्मिक प्रीमियम कटौती या जमा के दिन से कवर किए जाएंगे । ऐसे कार्मिकों का प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस के आधार पर जमा किया जाना है ।
  • यदि ऐसे कार्मिक कटौती नहीं करना चाहे, तब उन्हें इस वर्ष में “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” के अनुसार लाभ विभाग से देय होंगे ।
  • पुलिस विभाग के कार्मिक एवं अधिकारी इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे, क्यों कि उनके लिए अलग से GPA (पुलिसकर्मी) योजना चलाई जा रही है ।
  • योजना के अंतर्गत बजट हेड 8011-00-107-01-00 रहेगा ।

योजना (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना) के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु :

कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्न प्रकार से है –

  • राज्य में 30.04.2024 तक कार्यरत सभी कार्मिकों की कटौती सुनिश्चित करनी है । कटौती की राशि दिनांक 31.05.2024 तक बजट हेड 8011-00-107-01-00 में जमा होनी आवश्यक है ।
  • जो कार्मिक ऑफलाइन सैलरी लेते है उनके लिए बजट हेड 8011-00-107-01-00 में ई ग्रास के माध्यम से चालान बनाकर बीमा की राशि अनिवार्य रूप से जमा करवाना डीडीओ सुनिश्चित करें ।
  • यदि किसी कारणवश सैलरी नहीं बन रही है तब बजट हेड 8011-00-107-01-00 में ई ग्रास के माध्यम से चालान बनाकर बीमा की राशि अनिवार्य रूप से जमा करवाना डीडीओ सुनिश्चित करें ।
  • यदि कार्मिक अपने नॉमिनी या कटौती में परिवर्तन करना चाहता है, तब उसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
  • कार्मिक यदि कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, तब पिछले वर्ष की गई कटौती के आधार पर डीडीओ कटौती सुनिश्चित करेगा ।
  • पॉलिसी 01.05.2024 से शुरू होनी है । अतः जो कार्मिक 30.04.2024 को सेवानिवृत हो रहे है । उनकी कटौती नहीं की जाये ।
  • यदि नियुक्ति 30.04.2024 के बाद की है । तब –

प्रीमियम * 30.04.2025 तक शेष दिन / 365

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का विभागीय आदेश डाउनलोड करे ।

SIPF की आधिकारिक वेबसाईट पर जाने के लिए आप क्लिक करें ।

दोस्तों, Raj Teacher पोर्टल मुख्य तौर पर राजकीय कार्मिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं | इसी के साथ राजस्थान में संचालित सभी राजकीय स्कीम भी शामिल की गयी हैं | राजकीय कार्यालयों में काम आने वाले प्रपत्र समय - समय पर उपलब्ध करवाएं जाते हैं |

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