Composite School Grant : Bridging Educational Gaps

परिचय :

शिक्षा सम्पन्न समाज का आधार है । यह एक मौलिक अधिकार है जो सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो । समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह राशि प्रदान की जाती है ।

कंपोजिट स्कूल ग्रांट सरकार समर्थित शैक्षिक वित्त पोषण है । जिसका लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है । साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच असमानताओं को कम करना है । अनुदान का उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ।

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पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना शामिल है । इसी के साथ विद्यालयों की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमे शामिल किया गया है ।

वित्तीय प्रावधान :

Composite School Grant के अंतर्गत वित राशि को जारी करने के लिए आधार नामांकन को रखा गया है । जो सत्र 2023 – 24 के लिए 2021 – 22 का U-Dise नामांकन लिया गया है ।

S. No.Enrollment
2021-22
CSG Grant
in RS
Swachhta
11 – 3010,0001,000
231 – 10025,0002,500
3101 – 25050,0005,000
4251 – 100075,0007,500
5Above 10001,00,00010,000

स्वच्छता मद की राशि भी CSG में शामिल की गई है ।

नोट :

ऐसे विद्यालय जो मर्ज हो गए है । नामांकन शून्य है, उनको ग्रांट जारी नहीं की जाती है । ऐसा आधार नामांकन को बनाने के कारण से संभव हुआ है ।

कार्य प्रक्रिया :

  • सबसे पहले SMC/ SDMC विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें ।
  • चिन्हित हुई आवश्यकताओं का लिखित प्रस्ताव ले ।
  • आवश्यकताओं पर अनुमानित वित्तीय लागत का निर्धारण करें ।
  • SMC/ SDMC से चार सदस्यों की एक क्रय समिति का निर्माण करें । जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अलावा दो अभिभावक भी शामिल किए जाएंगे ।
  • क्रय की गई सामग्री की गुणवता उच्च होनी चाहिए ।
  • सामग्री क्रय कर रोकड़ पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर का संधारण नियमानुसार करें ।
  • उपयोग उपरांत उपयोगिता प्रमाण – पत्र श्रीमान CBEO को प्रेषित करें ।

विद्यालय स्तर पर उपयोग :

स्वीकृत Composite School Grant की राशि से क्या खरीदा जाए, यह भी परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है । इसके लिए कुछ बिन्दु दिए गए है, जो इस प्रकार से है –

S. No. Description
1दरी पट्टी / दरी
2परीक्षा संबंधी स्टेशनरी
3पेय जल व्यवस्था
4विद्धुत व्यय / पंखा
5इंटरनेट संबंधित कार्य
6प्रतियोगिता आयोजन / खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण
7श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग – रोगन / ग्रीन बोर्ड / आदमकद दर्पण
8कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण
9प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रख – रखाव एवं मरम्मत हेतु
10अन्य उपयोगी सामग्री – झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि
11चाँक / डस्टर
12एक दैनिक समाचार पत्रिका अनिवार्य
13शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
14छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च
15अग्निशमन यंत्र के सिलेंण्डर में गैस भरवाने हेतु
16शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर बच्चों को अस्पताल ले जाने का किराया
17वार्षिक टूट – फुट, मरम्मत एवं सौन्दर्य (विद्यालय भवन, शौचालय / मूत्रालय एवं अन्य व्यवस्थाएं)
18विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु

ऐसे क्षेत्र जहां पर उपयोग नहीं किया जा सकता :

जब पैसे के खर्च की बात आती है, तब पहले से उपयोगी क्षेत्र बताएं गए है । साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र बताएं है, जहां आप चाहकर भी खर्च नहीं कर सकते है । ये क्षेत्र निम्न प्रकार से है –

  • फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र / स्टाफ या प्रधानाध्यापक के लिए)
  • जलपान आदि पर ।
  • उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाने पर ।

स्वच्छता हेतु :

जारी की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता के लिए निर्धारित की गई है । जिसका उपयोग विद्यालय स्वच्छता में किया जाना है । इसके लिए निर्देश निम्न प्रकार से है –

S. No.Description
1विद्यालय के शौचालय / मूत्रालय के नियमित उपयोग एवं रख – रखाव
2शौचालय / मूत्रालय की साफ – सफाई एवं सफाई के लिए वांछित सामग्री के क्रय हेतु
3शौचालय / मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिए
4शौचालय / मूत्रालय में रनिग जल सुविधा एवं पानी की टंकी रखवाने के लिए
5बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर एवं इन्सिनरेटर रिपेयर के लिए
6विद्यार्थियों के लिए हाथ धोने के लिए साबुन क्रय पर
7बेकार पानी एवं सूखे कचरे के निस्तारण के लिए
8कक्षा – कक्ष एवं विद्यालय परिसर में कचरा पात्र रखने के लिए तैयार करवाने या क्रय करने पर
9पेयजल स्रोत की मरम्मत करवाने के लिए
10सैनेटाइजर एवं साबुन के क्रय पर

नोट :

परिषद द्वारा प्रदान की गई राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना है । यदि राशि इन कार्यों के उपरांत शेष बचती है । तब आप परिषद से पूर्वानुमति लेते हुए खर्च कर सकते है ।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

Composite School Grant की राशि के लिए परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दिए है । लेकिन इन पर खर्च करने से पहले भी विद्यार्थी हित को सर्वोपरि रखा गया है । ये बिन्दु इस प्रकार से है –

  • ICT लैब को प्राथमिकता से सक्रिय करना ।
  • क्रय की सामग्री का उपयोग वर्ष भर सुनिश्चित किया जाएं ।
  • विद्यालय अवलोकन के दौरान CSG की राशि का भी ब्योरा दिया जाएं, कि उपयोग नियमानुसार किया गया है ।

परिषद द्वारा जारी गाइडलाइन भी आप देख सकते है ।

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