परिचय :
शिक्षा सम्पन्न समाज का आधार है । यह एक मौलिक अधिकार है जो सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो । समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह राशि प्रदान की जाती है ।
कंपोजिट स्कूल ग्रांट सरकार समर्थित शैक्षिक वित्त पोषण है । जिसका लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है । साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच असमानताओं को कम करना है । अनुदान का उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ।
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पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना शामिल है । इसी के साथ विद्यालयों की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमे शामिल किया गया है ।
वित्तीय प्रावधान :
Composite School Grant के अंतर्गत वित राशि को जारी करने के लिए आधार नामांकन को रखा गया है । जो सत्र 2023 – 24 के लिए 2021 – 22 का U-Dise नामांकन लिया गया है ।
S. No. | Enrollment 2021-22 | CSG Grant in RS | Swachhta |
---|---|---|---|
1 | 1 – 30 | 10,000 | 1,000 |
2 | 31 – 100 | 25,000 | 2,500 |
3 | 101 – 250 | 50,000 | 5,000 |
4 | 251 – 1000 | 75,000 | 7,500 |
5 | Above 1000 | 1,00,000 | 10,000 |
स्वच्छता मद की राशि भी CSG में शामिल की गई है ।
नोट :
ऐसे विद्यालय जो मर्ज हो गए है । नामांकन शून्य है, उनको ग्रांट जारी नहीं की जाती है । ऐसा आधार नामांकन को बनाने के कारण से संभव हुआ है ।
कार्य प्रक्रिया :
- सबसे पहले SMC/ SDMC विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें ।
- चिन्हित हुई आवश्यकताओं का लिखित प्रस्ताव ले ।
- आवश्यकताओं पर अनुमानित वित्तीय लागत का निर्धारण करें ।
- SMC/ SDMC से चार सदस्यों की एक क्रय समिति का निर्माण करें । जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अलावा दो अभिभावक भी शामिल किए जाएंगे ।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवता उच्च होनी चाहिए ।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर का संधारण नियमानुसार करें ।
- उपयोग उपरांत उपयोगिता प्रमाण – पत्र श्रीमान CBEO को प्रेषित करें ।
विद्यालय स्तर पर उपयोग :
स्वीकृत Composite School Grant की राशि से क्या खरीदा जाए, यह भी परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है । इसके लिए कुछ बिन्दु दिए गए है, जो इस प्रकार से है –
S. No. | Description |
---|---|
1 | दरी पट्टी / दरी |
2 | परीक्षा संबंधी स्टेशनरी |
3 | पेय जल व्यवस्था |
4 | विद्धुत व्यय / पंखा |
5 | इंटरनेट संबंधित कार्य |
6 | प्रतियोगिता आयोजन / खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण |
7 | श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग – रोगन / ग्रीन बोर्ड / आदमकद दर्पण |
8 | कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण |
9 | प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रख – रखाव एवं मरम्मत हेतु |
10 | अन्य उपयोगी सामग्री – झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि |
11 | चाँक / डस्टर |
12 | एक दैनिक समाचार पत्रिका अनिवार्य |
13 | शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग |
14 | छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च |
15 | अग्निशमन यंत्र के सिलेंण्डर में गैस भरवाने हेतु |
16 | शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर बच्चों को अस्पताल ले जाने का किराया |
17 | वार्षिक टूट – फुट, मरम्मत एवं सौन्दर्य (विद्यालय भवन, शौचालय / मूत्रालय एवं अन्य व्यवस्थाएं) |
18 | विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु |
ऐसे क्षेत्र जहां पर उपयोग नहीं किया जा सकता :
जब पैसे के खर्च की बात आती है, तब पहले से उपयोगी क्षेत्र बताएं गए है । साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र बताएं है, जहां आप चाहकर भी खर्च नहीं कर सकते है । ये क्षेत्र निम्न प्रकार से है –
- फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र / स्टाफ या प्रधानाध्यापक के लिए)
- जलपान आदि पर ।
- उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाने पर ।
स्वच्छता हेतु :
जारी की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता के लिए निर्धारित की गई है । जिसका उपयोग विद्यालय स्वच्छता में किया जाना है । इसके लिए निर्देश निम्न प्रकार से है –
S. No. | Description |
---|---|
1 | विद्यालय के शौचालय / मूत्रालय के नियमित उपयोग एवं रख – रखाव |
2 | शौचालय / मूत्रालय की साफ – सफाई एवं सफाई के लिए वांछित सामग्री के क्रय हेतु |
3 | शौचालय / मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिए |
4 | शौचालय / मूत्रालय में रनिग जल सुविधा एवं पानी की टंकी रखवाने के लिए |
5 | बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर एवं इन्सिनरेटर रिपेयर के लिए |
6 | विद्यार्थियों के लिए हाथ धोने के लिए साबुन क्रय पर |
7 | बेकार पानी एवं सूखे कचरे के निस्तारण के लिए |
8 | कक्षा – कक्ष एवं विद्यालय परिसर में कचरा पात्र रखने के लिए तैयार करवाने या क्रय करने पर |
9 | पेयजल स्रोत की मरम्मत करवाने के लिए |
10 | सैनेटाइजर एवं साबुन के क्रय पर |
नोट :
परिषद द्वारा प्रदान की गई राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना है । यदि राशि इन कार्यों के उपरांत शेष बचती है । तब आप परिषद से पूर्वानुमति लेते हुए खर्च कर सकते है ।
ध्यान देने योग्य बिन्दु :
Composite School Grant की राशि के लिए परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दिए है । लेकिन इन पर खर्च करने से पहले भी विद्यार्थी हित को सर्वोपरि रखा गया है । ये बिन्दु इस प्रकार से है –
- ICT लैब को प्राथमिकता से सक्रिय करना ।
- क्रय की सामग्री का उपयोग वर्ष भर सुनिश्चित किया जाएं ।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान CSG की राशि का भी ब्योरा दिया जाएं, कि उपयोग नियमानुसार किया गया है ।
परिषद द्वारा जारी गाइडलाइन भी आप देख सकते है ।
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