Escort Allowance for Special Needs Boys & Girls in Govt School : यह योजना विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को सपोर्ट करती है | राज्य में समावेशित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को लक्ष्य किया गया है |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है | इसी के साथ उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने में भी सहायक है |
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ऐसे बच्चों में अंतर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने तथा उनके अधिकारों और क्षमताओं के प्रति उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है | इससे उन्हें अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है |
यह राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन तथा एवं शैक्षिक गुणवत्ता के लिए आवश्यक है |
इस योजना से जुड़ा वीडियो देखने के लिए पेज में नीचे की तरफ स्क्रोल करें – ⏬
Rights of Persons with Disabilities Act – 2016 (Section 16 (VIII)) के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बालक बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं | वह अपने घर से बिना किसी व्यक्ति की सहायता के पहुंचने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट भत्ते (Escort Allowance) की व्यवस्था की गई है |
पात्रता :
- ऊपर वर्णित कुल 21 प्रकार की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, सेरेब्रल पॉल्सी आदि से ग्रसित होना आवश्यक हैं |
- यहां पर उसकी विकलांगता उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए |
- यानि वह घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ होना चाहिए |
- वह अपने अभिभावक के साथ ही विद्यालय आता व जाता हैं |
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है |
अवधि :
यहाँ पर अधिकतम 10 माह के लिए एस्कॉर्ट भत्ता (Escort allowance) प्रदान किया जाता हैं |
राशि या दर :
एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत 400 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाता हैं |
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एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत बच्चों का चयन :
अगस्त माह तक जिला परियोजना समन्वयक सभी PEEO व CBEEO के माध्यम से आवेदन पत्र मागेंगे | आवेदन पत्रों से चयन के लिए 5 सदस्यी कमेटी गठित की जाएगी –
Name | Designation |
डीपीसी | अध्यक्ष |
एडीपीसी | सदस्य सचिव |
समावेशित शिक्षा प्रभारी | सदस्य |
सहायक लेखाधिकारी | सदस्य |
संदर्भ व्यक्ति | सदस्य |
एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तें :
- भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा |
- 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर भत्ता देय नहीं होगा |
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक – बलिकाओं को उक्त राशि मिल रही हैं, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी |
- इस भत्ते का भुगतान संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने के बाद किया जायेगा |
- सूचना संबधित CBEEO को प्रेषित करनी होगी |
- योजना पर व्यय समावेशित शिक्षा के उपमद “एस्कॉर्ट अलाउंस” से किया जायेगा |
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योजना से जुड़े कुछ विशेष बिन्दु :
- व्यापक प्रचार – प्रसार जिला स्तर पर किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक पात्र बालक – बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा सकें |
- जिले के सभी पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- व्यय लक्ष्य से अधिक होने पर समावेशित शिक्षा के किसी भी मद से पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- वित्तीय लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा |
- राशि का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय की SMC / SDMC द्वारा बालक – बालिकाओं के बैंक खाते में किया जाएगा |
- बैंक खाते नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा जीरो बैलेंस पर नजदीकी बैंक में खाता खुलवाया जाएगा |
- सामूहिक परिवहन की व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा ही किया जाएगा |
- न्यूनतम दुरी की कोई भी बाध्यता योजना के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं |
- पात्र CWSN बालक – बालिकाओं की व उन्हें देय परिवहन भत्ते की सूचना PMS पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपडेट करनी होगी | इसी के साथ एस्कॉर्ट भत्ते के विकल्प का भी चयन आवश्यक रुप से करें, ताकि पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित हो सकें |
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